नई दिल्ली: लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के कल एक हफ्ते हो रहे हैं, कल यानी 20 अप्रैल वो तारीख है जब देश कुछ आर्थिक गतिविधियों में छूट की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा ऐलान किया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों के भीतर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने वाली सशर्त गाइडलाइन जारी की, लेकिन इसी के साथ सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स में कोई ढील नहीं दी जा सकती, राज्यों की ओर से भी अपनी-अपनी रणनीति तैयार की जा रही है,
कल 20 अप्रैल है और ये तारीख इसलिए अहम हो जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना मुक्त इलाकों में सशर्त आर्थिक गतिविधि की छूट दी जा सकती है, इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को एक अहम आदेश जारी किया है, इस आदेश के तहत फंसे हुए मजदूरों को राज्य की सीमा के भीतर आने-जाने की इजाजत दे दी गई है, राज्यों को दी गई केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, जो मजदूर राज्य के भीतर अपने कार्यक्षेत्र की ओर लौटना चाहते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और अगर उनमें लक्षण नहीं हैं तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र तक भेजा जाए, लेकिन कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता, राज्य के भीतर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह बसों से ले जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, स्थानीय प्रशासन को यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने-पीने की व्यवस्था करनी होगी,
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनकी स्किल मैपिंग कर कामों में लगाया जा सकता है, गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनकी स्किल मैपिंग कर कामों में लगाया जा सकता है
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