नई दिल्ली: अदालत ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के मामले में मलेशिया के 122 नागरिकों को मंगलवार को जमानत दे दी है, इन लोगों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप है,
मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, इन लोगों ने याचिका के शीघ्र निपटारे के लिए आठ जुलाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक के समक्ष सूचीबद्ध होने वाली याचिका के लिए भी आवेदन दायर किए,
सुनवाई के दौरान ये सभी विदेशी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश हुए, उनकी पहचान मलेशियाई उच्चायोग के संबंधित अधिकारी के साथ-साथ जांच अधिकारी ने की थी, आपको बता दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर हज़ारों की संख्या में 13 अप्रैल से लोग फसे हुए थे, सरकार के जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण मरकज में 2000 के करीब लोग फसे हुआ थे|
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