नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में पाँच दिनों की अंतरिम ज़मानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं जाएँगे और अगली सुनवाई तक वे इस विषय पर कोई नया ट्वीट नहीं कर पाएँगे।
मोहम्मद ज़ुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
बता दे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मोहम्मद ज़ुबैर के एक ट्वीट के कारण एफ़आईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने हिंदू साधुओं को कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाला कहा था। मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए ओर 295ए के (जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से समुदायों के बीच सद्भाव भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विद्वेषपूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या करने की कोशिश) के तहत गिरफ़्तार किया गया था।
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