गाजियाबाद। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कचरा पृथक्करण अभियान तेज कर दिया है। गीला और सूखा कचरा अलग-अलग न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जा रही है।नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का उल्लंघन करने पर होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और फार्म हाउस आदि पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) स्थित गौर मॉल के बार्बीक्यू नेशन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। यहां स्रोत पर कचरा पृथक्करण नहीं किया जा रहा था और मिक्स कचरा मिला, जिस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही प्रतिष्ठान को गीला-सूखा कचरा अलग करने के लिए जागरूक किया गया।

निरीक्षण कविनगर जोन के क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हिमांशु भारद्वाज ने किया। निगम की टीम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मिक्स कचरा मिलने पर कार्रवाई कर रही है। पहली बार उल्लंघन पर 10 हजार, दूसरी बार 50 हजार और तीसरी बार लापरवाही पर 5 लाख रुपये जुर्माना तथा ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने के साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम के सभी जोनों में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक इस अभियान को चला रहे हैं। नगर आयुक्त शहरवासियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि कचरा पृथक्करण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आम नागरिकों से भी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग कर निगम के अधिकृत वाहनों में देने का आग्रह किया जा रहा है। नगर आयुक्त सुबह भ्रमण के दौरान डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की इस मुहिम का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।

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