टोल गेट से इतने मीटर की सीमा से बाहर निकल गये वाहन तो नही देना होगा टोल

नई दिल्ली
टोल गेट पर वाहनों की कतार देख कर परेशान होने वालों के लिए सुकून देने वी ख़बर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नैशनल हाइवेज पर मौजूद टोल प्लाजा पर पीक आवर्स पर अब प्रति वाहन के हिसाब से मैक्सिमम 10 सेकेंड का सर्विस टाइम सेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की लाइन लगाने की अनुमति नहीं होगी। ख़ास बात ये है कि अगर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो वाहनों को बिना टोल चुकाए ही जाने की अनुमति दे दी जाएगी। यह कदम उठाने का मकसद यातायात को बिना बाधित किए हुए सुचारु रूप से चलाए रखना है। इस प्रक्रिया से सरकार फास्टैग के इस्तेमाल को भी प्रमोट कर रही है जो वाहनों के आवागमन की सुगमता को और ज्यादा बढ़ाता है।
एनएचएआई की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया है कि सभी वाहनों में फास्‍टैग अनिवार्य होने के बाद से अब टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिली है जिससे वेटिंग टाइम कम हो गया है। हालांकि किसी वजह से अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इससे टोल बूथ से 100 मीटर की रेंज में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए ही वहां से निकलने दिया जाएगा। नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद से अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही देर होने पर टोल भी नहीं चुकाना पड़ेगा।
इसके लिए टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन अंकित की जाएगी जो यह बताएगी कि वाहन 100 मीटर की रेंज में हैं या उस रेंज से बाहर निकल गए हैं। अगर वाहन पीली रेखा के अंदर रहते हैं तब तो उन्हें टोल देना पड़ेगा लेकिन वाहन अगर पीली रेखा के बाहर निकल जाते हैं या रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो 100 मीटर की रेंज वाले सभी वाहनों को बिना टोल चुकाए आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी।
महज 10 सेकेंड का मैक्सिमम सर्विस टाइम होने की वजह से अब वाहनों को ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा और अगर ये समय 10 सेकेंड से ज्यादा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। इस नई सुविधा से अब टोल प्लाजा से गुजरना वाहनों के लिए बेहद आसान हो जाएगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

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