नई दिल्ली
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने दिल्ली में कर्फ्यू सात जून को सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर, औद्योगिक क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को संचालन के लिए अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार दो उद्योगों- मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) और कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) को छूट दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों उद्योगों के कर्मचारियों को कोविड-19 के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों के पास मौजूद ई-पास पहले की तरह आवागमन के लिए वैध होंगे।
दिल्ली सरकार ने कहा कि वह एक वायरस के अचानक प्रसार से बचने के लिए धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से राजधानी को फिर से अनलॉक करेगी।
आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 956 नए मामले सामने आए हैं। ये 22 मार्च के बाद 1 दिन में सबसे कम मामले हैं। वहीं इस दौरान 122 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अभी 13,035 एक्टिव मामले हैं। 3 अप्रैल के बाद ये सबसे कम सक्रिय मामले हैं। एक्टिव मामले अब कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम है।
No Comments: