नई दिल्ली: दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक (जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 तथा नवंबर 2020 तक) मुफ्त पीडीएस राशन उपलब्ध कराएगी। जुलाई 2020 माह के लिए खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा 17.54 लाख से अधिक गृह इकाइयों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इनमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले घर भी शामिल हैं, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 2,78,954 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत खाद्यानों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, परन्तु दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थिओं को नवम्बर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने सीएमडी (दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम), खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया।
इमरान हुसैन ने कहा कि COVID- 19 महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी खाद्य और आपूर्ति विभाग ने NFS लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कदम सफलतापूर्वक उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अप्रैल, 2020 से जून, 2020 के महीनों में भी एनएफएस लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान किया था।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राशन लाभार्थियों को जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवशयकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को जुलाई, 2020 से नवंबर, 2020 तक मुफ्त राशन प्रदान करने का फैसला किया है। यदि लाभार्थियों को राशन दुकानों पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (FSI) से शिकायत कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने यह भी बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, उचित दूरी मानदंडों और खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है। खाद्यान्नों के निर्बाध वितरण के लिए क्षेत्र में सहायक आयुक्तों, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। विभाग के सभी अधिकारी और राशन दुकानों की वितरण टीम प्रतिदिन बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के काम कर रहे हैं। विजिलेंस कमिटी के सदस्य भी वितरण प्रक्रिया की सक्रिय निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके।