नई दिल्ली: दिल्ली दंगे में आरोपी बनाई गई जामिया की छात्रा सफूरा ज़रगर की जमानत का दिल्ली पुलिस ने फिर से विरोध किया है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा है कि सफूरा ज़रगर गर्भवती हैं तो इससे कथित तौर पर उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है, पटियाला हाउस कोर्ट ने क़रीब एक पखवाड़े पहले उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 10 साल में 39 डिलीवरी होने की बात रखते हुए कहा कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा ज़रगर को जमानत देने के लिए गर्भावस्था कोई आधार नहीं है,
सीएए के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन के दौरान पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में ज़रगर को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, उन पर आतंकवाद विरोधी क़ानून, यूएपीए के तहत आरोप लगाया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने कोर्ट ने कहा, ‘गर्भवती कैदी के लिए कोई विशेष छूट नहीं है, जो इस तरह के जघन्य अपराध के आरोपी हैं, जिन्हें केवल गर्भावस्था के कारण ज़मानत पर रिहा किया जाए,’ इसने कहा, ‘इसके विपरीत, क़ानून जेल में उनकी हिरासत के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों और चिकित्सा पर ध्यान देता है, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का संबंध है तो जेल में अधिक देखभाल और सावधानी बरती जा रही है,’
पुलिस ने कहा कि पहले ऐसे कई मामले रहे हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को न केवल हिरासत में लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि जेलों में उनकी डिलीवरी भी की गई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार क़ानून में दिशानिर्देश दिए गए हैं, इस मामले की सुनवाई को फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए टाल दिया है, बता दें कि ज़रगर को जेल में रखे जाने के ख़िलाफ़ नागरिक समाज और सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस की आलोचना करते रहे हैं, वे ज़रगर के गर्भवती होने के कारण पुलिस से मानवीय आधार पर भी ज़मानत दिए जाने की माँग करते रहे हैं, ऐसी ही माँग एक अमेरिकी संस्था ने भी की,
क़रीब एक हफ़्ते पहले ही अमेरिकन बार एसोसिएशन के सेंटर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स ने जामिया की शोध छात्रा सफ़ूरा ज़रग़र की गिरफ़्तारी और उनके जेल में पड़े रहने पर गहरी आपत्ति जताई और भारत की आलोचना की, इस संस्था ने पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय विधि मानकों और भारत ने जिन अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर दस्तख़त किए हैं, उनका उल्लंघन माना, उसने कहा मुक़दमा के पहले गिरफ़्तारी कुछ ख़ास मामलों में ही वैध हैं और ऐसा नहीं लगता है कि ज़रगर के मामले में इस तरह की कोई बात है,’
इस संस्था ने यह भी कहा कि ‘इंटरनेशनल कॉनवीनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स यह साफ़ कहता है कि यह सामान्य नियम नहीं होना चाहिए कि मुक़दमा शुरू होने के पहले ही किसी को जेल में डाल दिया जाए
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