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भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किए गए दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार से नहीं मिली राहत, अब SC है आख़री रास्ता

नई दिल्ली : भ्रष्टाचार के आरोप में मई 2019 में दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से निलंबित चल रहे तीन पूर्व अधिकारियों को आज उस समय बड़ा धचका लगा जब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से उनकी अपील को खारिज कर दिया गया।निलंबित चल रहै तीनों कर्मचारियों की अपील पर गोर करने का आदेश केंद्रीय प्रबंधन Tribunal (CAT) ने दिया था जहाँ तीनों कर्मचारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट की सलाह पर अपील की थी मगर केट ने मामले को ख़ुद न सुनकर दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था और 3 माह में निपटारा करने के लिये कहा था।अब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने अपील का निपटारा करते हुवे अपील को खारिज करदिया ओर वक़्फ़ एक्ट 1995 का हवाला देते हुवे गोर करने से मना कर दिया इससे पूर्व दिल्ली के एल जी के यहाँ से भी तीनों कर्मचारियों की अपीलें खारिज हो चुकी हैं।

गौरतलब है वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने बोर्ड के पूर्व सेक्शन अधिकारी खुर्शीद आलम फ़ारूक़ी, यू डी सी मोहम्मद अब्बास, अकॉउंटेंट मोहम्मद मुर्सलीन पर वक़्फ़ बोर्ड की संम्पत्तियों में हेरा फ़ेरी करने, दस्तावेज़ नष्ट करने और रिश्वत लेने के आरोपों पर कार्रवाई करते हुवे पद से बर्खास्त कर दिया था जिसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी का गांठ करके आरोपों की तफ़्तीश के बाद तीनों को बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 मई 2019 को नोकरी से निलंबित कर दिया।

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