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कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते गुजरात HC सख्त, कही ये बात

नई दिल्ली : गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के बीच निर्देश दिये हैं, HC ने कि प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत है, HC ने स्थिति के आधार पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा.

HC ने कहा कि प्रदेश में 3 से 4 दिन कर्फ़्यू और वीकेंड कर्फ्यू के सिलसिले में सरकार फैसला ले, गुजरात में सोमवार को पहली बार एक दिन में 3,000 कोविड-19 मामले आए, प्रदेश में कुल 3,160 मामले आए, पंद्रह लोगों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया.

सिविल अस्पताल, अहमदाबाद के अधिकारियों ने बताया कि पिछले नौ दिनों में कुल 899 रोगियों को कोविड-19 संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इनमें टीकाकरण के योग्य 95 फीसदी लोगों को टीका नहीं लगा था.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ, जेपी मोदी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 899 मरीजों में से केवल 93 को ही कोविड-19 रोधी टीके को पहली डोज मिली थी, वहीं इनमें से 21 मरीजों को दोनों डोज मिली थीं.

बता दें फिलहाल राज्य में वर्तमान में 16 हजार 252 एक्टिव मामले हैं और 167 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, राज्य के कुल मामलों की संख्या की बात करें तो 3 लाख 21 हजार 598 है और कुल मौत का आंकड़ा 4 हजार 581 तक पहुंच गया है.

अकेले अप्रैल के पांच दिनों में 13,900 मामले और 66 मौतें हुई हैं, मौजूदा हालात में हर घंटे 132 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं.

इससे पहले कोविड-19 के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए गुजरात सरकार ने 7 अहम फैसले लिए हैं, इसको लेकर सीएम विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में कोर कमेटी की एक बैठक हुई.

इस बैठक में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी फैसला लिया गया है, साथ अब लोगों को सिर्फ एक रुपये में मास्क बांटे जाएंगे.

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