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UP सरकार को SC से झटका, कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली : योगी सरकार को SC से झटका लगा है, SC ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉ कफील खान के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

योगी सरकार ने कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद HC के फैसले के विरोध में याचिका दाखिल की थी.

बता दें कि इलाहाबाद HC से जमानत मिलने के बाद कफील खान को 2 सितंबर को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था, इलाहाबाद HC ने कफील खान पर लगाए गए एनएसए को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया और उन्हें तुरंत जेल से रिहा किये जाने के आदेश दिया था.

कफील खान उस वक्त चर्चा में आये थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में वे निलंबित कर दिये गये थे, उन्हें 1 अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया था.

कफील को सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर बयान देने के मामले में एनएसए के तहत जेल भेजा गया था, HC ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपी के सरकारी अमले के कामकाज और फैसले पर सवाल उठाए थे.

कफील ने कहा था कि एसटीएफ ने गिरफ्तार करने के बाद न केवल उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया बल्कि ‘अजीबो गरीब’ सवाल भी पूछे.

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