नई दिल्ली : सुदर्शन न्यूज़ के विवादास्पद कार्यक्रम ‘नौकरशाही जिहाद’ के प्रसारण को मोदी सरकार ने गुरूवार को हरी झंडी दे दी है, सुरेश चव्हाणके द्वारा 28 अगस्त से रात 8 बजे ‘नौकरशाही जिहाद’ कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी, जस्टिस नवीन चावला ने रोक लगाने का आदेश जामिया मिल्लिया इसलामिया के छात्रों की ओर से अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल को निर्देश दिया है कि उसका कार्यक्रम स्थापित नियमों का उल्लंघन न करे, मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जाएगी, सुरेश चव्हाणके ने 26 अगस्त के आसपास ‘नौकरशाही जिहाद’ कार्यक्रम का एक टीजर वीडियो ट्विटर पर डाला था, इस वीडियो में सुरेश चव्हाणके ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की घुसपैठ का आरोप लगाते हुए इसे ‘नौकरशाही जिहाद’ या ‘यूपीएससी जिहाद’ का नाम दिया था, हैरानी की बात यह है कि जिस ट्वीट में उन्होंने यह वीडियो जारी किया था, पीएम मोदी और मोहन भागवत को भी टैग किया था.
‘नौकरशाही जिहाद’ वाले सुरेश चव्हाणके के इस वीडियो को दक्षिणपंथी संगठनों ने सोशल मीडिया पर जमकर फैलाया था लेकिन समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने उनकी इस बात को बकवास बताया था, चव्हाणके पर पत्रकारिता की आड़ में समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के आरोप हैं, सुरेश के इस वीडियो पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आईपीएस एसोसिएशन, आईपीएस अफ़सरों और आईएएस अधिकारियों ने आपत्ति की थी और इसे नफ़रत फैलाने वाला क़रार दिया है, दिल्ली पुलिस में इसके ख़िलाफ़ शिकायत दी गई थी और यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सख़्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई थी.
रिपोर्ट सोर्स, पीटीआई
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