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यूपी पंचायत चुनाव : मतदान के दिन बंद रहेगी शराब की दुकाने, जारी हुआ आदेश

सहारनपुर (यूपी) : उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने रविवार को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को होने वाले मतदान और दो मई मतगणता दिवस पर जिले की सभी आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी।

उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए जिले की सभी शराब की दुकानें बन्द रखा जाना तथा अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री को प्रतिबन्धित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिनांक को मतगणना प्रारम्भ होने से मतगणना समाप्त होने तक सभी आबकारी की दुकानें बन्द किये जाने के आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएं।

सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव में दम्पत्ति कार्मिक में से किसी एक कार्मिक को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उन दोनों की डयूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गयी है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए दोनों में से किसी एक को चुनाव डयूटी से मुक्त रखा जायेगा।

चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अनावश्यक वाहनों के परिचालन को अनुमति नहीं दी जायेगी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को वाहन की अनुमति नहीं होगी। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को प्रचार के लिये और मतदान के दिन भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेंगी।

ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बडा नहीं होता इसलिए इन उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उन्होने कहा कि सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बडा होता है इसलिए सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस से पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी।

उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार के लिये उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सकें। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटिड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी।

प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक प्रणय सिंह ने कहा कि चुनाव डयूटी पर लगाये मतदान कार्मिकों के डयूटी से अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रलोभन अथवा दबंगता दिखाकर मतदाताओं की वोट को लुभाने वालें उम्मीदवारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने कहा कि मतदाता किसी भी प्रलोभन में न आए। पंचायत चुनाव क प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

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