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लव जिहाद अध्यादेश : नाम छिपाकर शादी करने पर मिलेगी 10 साल की सजा, कैबिनेट में पास हुआ ‘अध्यादेश’

लखनऊ (यूपी) : यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग में भी पास हो गया, अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने पर अब DM की इजाजत लेनी होगी.

यूपी सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के DM से इजाजत लेना अनिवार्य होगा, इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा.

बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है, इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी.

साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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