Header advertisement

आज़म खान की जेल में ही मनेगी ईद,चार मई को होगी ज़मानत अर्जी पर सुनवाई

आज़म खान की जेल में ही मनेगी ईद,चार मई को होगी ज़मानत अर्जी पर सुनवाई

सीतापुर। सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर विधायक आजम खान और उनके समर्थकों को ईद से पहले बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए चार मई की तारीख लगाई है। हाइकोर्ट के इस फाइस्लेबके बाद 72वें व अंतिम मामले में ईद से पहले जमानत मिलने की आज़म खान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
बता दें कि शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन गुरुवार को राज्य सरकार ने कुछ अन्य तथ्य पेश करने के लिए अर्जी दाखिल कर समय मांग लिया है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए चार मई की तारीख लगा दी। आजम खान पर 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसे लेकर अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस मामले में आजम खान ने अपने अधिवक्ता के जरिए पहले प्रयागराज के एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। चार अगस्त 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खान ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनकी ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला ने बहस पूरी की।
ज्ञात हो कि 2019 में सांसद बनने के बाद आजम खान के खिलाफ कुल 72 मामले दर्ज हुए। इनमें से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। केवल शत्रु सम्पत्ति का मामला रह गया है। इस मामले में गत चार दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इसी मामले में राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर कुछ और तथ्य पेश करने की मोहलत मांगी है।

No Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *