लखनऊ (यूपी) : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 विदेशी जमातियों को जमानत दे दी, कोविड को लेकर जिला कोर्ट बंद होने के चलते सीधे हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी है, 21 अप्रैल को करेली के महबूबा पैलेस से इन जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद 7 इंडोनेशियाई और 9 थाइलैंड के जमातियों की जमानत मंजूर कर ली, दिल्ली स्थित मरकज निजामुद्दीन से दो अलग-अलग जमातों में ये लोग प्रयागराज आए थे, विदेशी जमातियों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर शाहगंज थाने में दर्ज की गई थी, धारा 188, 269, 270, 271,आईपीसी 3 महामारी अधिनियम और 14 बी,14 सी में एफआईआर दर्ज की गई थी.
इस मामले में 7 विदेशियों सहित 17 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मो, शाहिद को भी 120बी का आरोपी बनाया गया था, करेली थाने में इन्हीं धाराओं में मस्जिद हेरा में ठहरे 9 थाईलैंड के जमातियों और मस्जिद इमाम उजैफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, हेरा मस्जिद के इमाम उजैफा और अनुवादकों समेत कई लोगों को पहले निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने जमानत का आदेश दिया, बता दें कि जमातियों का मामला दिल्ली की अदालत में चल रहा है जहां कई जमातियों को कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है.
ब्यरो रिपोर्ट, लखनऊ
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