नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में करने की मांग ठुकरा दी है, पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने और राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए एक समान योजना बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों फंड अलग हैं.
कोरोना के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त है, अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है, आम लोग भी एनडीआरएफ में योगदान दे सकते हैं, पीएम केयर्स फंड में लोग स्वैच्छिक योगदान देते हैं.
बता दें कि देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पीएम मोदी ने ‘PM-Cares Fund’ की शुरुआत की थी, जिसमें देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम लोगों तक ने मदद दी है, इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से जुड़े खर्च में किया जा रहा है.
रिपोर्ट सोर्स, पीटीआई
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