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लव जिहाद कानून : MP के गृहमंत्री ने कहा- शादी कराने वाले मौलवी-पुजारी को भी होगी सजा

नई दिल्ली : एमपी ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है, एमपी में इसे शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, एमपी के नए कानून में 19 प्रावधान हैं.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने एमपी में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है, उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे, वे भी सजा के हकदार होंगे.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा, पंडे, पुजारी मौलवी के दोषी पाए जाने पर उनके लिए भी सजा का प्रावधान है.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जबरदस्ती कराई गई इस तरह की शादी शून्य हो जाएगी, इस तरह की शादी के शून्य घोषित हो जाने के बावजूद मां और उसकी यदि कोई संतान होगी तो वह भी पैतृक संपत्ति में हकदार मानी जाएगी.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह के मामले की जांच थानेदार या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी करेगा, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में जुर्माने की रकम के तीन स्लैब 25 और 50 हजार, एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डर पैदा हो, यूपी के कानून को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी से तुलना नहीं करते, यह देश का सबसे कठोर कानून है, सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करेगी.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में किसी भी राज्य की कोई भी सरकार इस तरह के कानून लेकर आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी धर्म की लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कौन क्या कहता है, यह अलग विषय है, कोई भी, जो किसी को बहला-फुसलाकर, जबरदस्ती या नशे की हालत में धर्म परिवर्तन कराकर शादी करेगा, वह सजा का हकदार हो जाएगा.

विधानसभा के 28 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र में विधेयक पेश किया जाना है, मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहले ही इस बिल का विरोध कर चुकी है, क्या विधानसभा में यह बिल पारित हो जाएगा? इस सवाल पर मिश्रा ने कहा कि पूरी तैयारी है और यह शत-प्रतिशत पारित होगा, पारित न होने का सवाल ही नहीं है, यह बहुमत की सरकार है, अल्पमत की नहीं, यह बीजेपी की सरकार है जो किसी के समर्थन से नहीं चल रही, बता दें कि इस कानून में 19 प्रावधान हैं,

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