नई दिल्ली : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 31, 2021 मार्च को है और अगर आज आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा.
केंद्र ने कई बार आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है, वहीं, कार्डहोल्डर के पैन कार्ड को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा.
गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसके अलावा उस व्यक्ति का पैन कार्ड अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग.
ध्यान रहे, इनकम टैक्स की धारा 139एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को पैन कार्ड कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और पैन कार्ड अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
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