जानिये ग़ाज़ियाबाद में कोरोना कर्फ्यू में किन शर्तों के साथ कब से कब तक मिली ढील

ग़ाज़ियाबाद
जनपद ग़ाज़ियाबाद में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होते ही जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कर्फ्यू में ढील के विस्तृत आदेश जारी कर दिए। जानिये कर्फ्यू में किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा….

  • कन्टेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 07 जून, 2021 से प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवत् गतिविधियाँ इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगी कि रात्रि कालीन कर्फ्यू सायं 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
  • 1) (a) जनपद में दुकान / बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन फॉगिंग का अभियान चलाया जायेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दुकान / बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
  • (b) यदि जनपद में सक्रिय केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जायेगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जायेगी, जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किये जायेंगे।
  • 2) कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रन्ट लाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनकों रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • 3) निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता / दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे । निजी कम्पनियाँ वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • 4) औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं के कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • 5) सब्जी मण्डिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित किया जायेगा। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • 6) रेलवे स्टेशन, एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी मास्क की अनिवार्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी, जिससे लक्षण युक्तव्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी ।
  • 7) समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में औद्योगिक इकाई में रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आई.डीकार्ड व मोबाइल नं०) भेजी जायेगी, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सके।
  • 8) स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक / उच्चशिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।
  • 9) बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें / कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रहेंगे। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों / कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक / वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई.डी. के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके काम काज में बाधा न डाली जाये।
  • 10) रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई वेव एक्सप्रेस-वे के किनारे ढ़ाबे तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।
  • 11) ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल / आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
  • 12) कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों / जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।
  • 13) उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक / परिचालकों को मास्क / ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सेनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
  • 14) दोपहिया वाहनों की निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरीचलित ई-रिक्शा चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  • 15) अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए।
  • 16) जनपद में गेहूँ क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
  • 17) कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानों खुली रहेंगी।
  • 18) वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
  • 19) राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
  • 20) बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे।
  • 21) कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  • 22) समस्त जनपद में सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।
  • 23) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:-
  • (i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि, मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड- 19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
  • (ii) आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
  • (iii) आयोजन / समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।
  • उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
  • 24) शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
  • 25) कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाये। जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

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