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भीमा कोरेगांव केस : वरवरा राव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी 6 महीने की बेल

नई दिल्ली : भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 81 वर्षीय वरवरा राव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने छह महीने के लिए जमानत दे दी है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर वरवरा राव को जमानत देने का फैसला लिया है, बता दें कि 28 अगस्त, 2018 से वरवरा राव ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं, 

न्यायमूर्ति एसएस शिंडे और मनीष पिटाले की बेंच ने कहा कि छह महीने बाद वरवरा राव या तो सरेंडर कर सकते हैं या फिर अपनी जमानत की अवधि को बढ़वा सकते हैं, हालांकि वरवरा राव को सशर्त जमानत दी गई है.

कोर्ट ने कहा कि वरवरा राव कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं दे सकते और सह-आरोपी के साथ संपर्क भी नहीं साध सकते,

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