शमशाद रज़ा अंसारी
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर प्रथम बार ₹100 का जुर्माना तथा दूसरी बार ₹200 का जुर्माना लगाने का अभियान चलाया जाएगा। बाजारों में जिन दुकानदारों के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा ऐसी दुकानों को 5 दिन तक बंद करने के साथ-साथ धारा 188 में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने, कोरोना के फैलने को रोकने तथा प्रभावित को़रोना पीड़ितों का प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज संभव कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तर पर जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय के नेतृत्व में निरंतर बृहद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाते हुए प्रभावित व्यक्तियों का इलाज निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कराते हुए उन्हें स्वस्थ बना कर घर भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
इसी श्रंखला में आज कोविड-19 के शासन से नामित नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में हाई प्रोफाइल मीटिंग संपन्न हुई। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आईजी पुलिस मेरठ जोन प्रवीण कुमार, जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन मदन सिंह गर्बियाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण तथा पुलिस के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गहन विचार विमर्श करते हुए जनपद में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं,
जिसमें जनपद में सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोरोना के प्रोटोकॉल को और अधिक सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाएगा जिसके अंतर्गत अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर प्रथम बार ₹100 का जुर्माना तथा दूसरी बार ₹200 का जुर्माना लगाने के उद्देश्य से पुलिस के स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। यहां पर यह भी निर्णय लिया गया कि बाजारों में जिन दुकानदारों के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा ऐसी संबंधित दुकानों को चिन्हित करते हुए 5 दिन तक बंद करने के साथ-साथ धारा 188 में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यापार मंडल जिनके क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर उत्कर्ष कार्य किया जा रहा है
उन्हें चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित करने की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि जनपद में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके। इस कार्य के लिए नगर निगम के सहयोग से रेडी पटरी वाले सब्जी विक्रेता फल विक्रेता दूध विक्रेताओं का अभियान चलाकर कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। बैठक में गहन समीक्षा के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि संभावित कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपना सैंपल कराते समय गलत एड्रेस एवं गलत मोबाइल बताने के कारण उन्हें ट्रेस किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी सेंपलिंग कराने वालों के आधार कार्ड प्राप्त करने के साथ-साथ संबंधित का मोबाइल नंबर तथा उनके परिवार में किसी समिति संबंधित मोबाइल नंबर की जांच करते हुए
रिकॉर्ड में अंकन किया जाए ताकि सभी सैंपलिंग करने वाले व्यक्तियों को आइसोलेशन करते हुए उनका इलाज संभव कराया जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी ने कहा कि प्रतिदिन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों द्वारा शाम को समन्वय बैठक एक बार आवश्यक रूप से की जाए ताकि पूरे दिन की कार्रवाई के संबंध में समीक्षा हो सके। इस अवसर पर आईजी पुलिस मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि शासन द्वारा कावड़ यात्रा को बंद रखा गया है परंतु उसके उपरांत भी प्रशासन एवं पुलिस को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।