कुँवर दानिश अली के कोविड-19 को लेकर किये गये सवालों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिए जवाब

अमरोहा
सांसद कुँवर दानिश अली द्वारा कोविड की सम्भावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल पूछे गये थे। मंत्रालय की ओर से सांसद के सवालों का विस्तृत जवाब दिया गया है। सांसद दानिश अली ने पूछा था कि क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में बच्चों के उपचार के लिए दिशा-निर्देशों के साथ-साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। देश भर में कोविड-19 रोधी उचित व्यवहार का पालन न करने के लिए लोगों की लापरवाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देश भर में सामने आए डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरियंट के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी है। क्या टीकाकरण के बाद भी वायरस हावी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डेल्टा वेरियंट के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं
इन सवालों का बिंदुवार विस्तृत जवाब देते हुये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने लिखा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों में कोविड मामलों के प्रबंधन हेतु तथा भविष्य में बच्चों में कोविड के मामले बढ़ने संबंधी किसी समस्या के निराकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को स्वास्थ्य अवसंरचना उन्नयन हेतु वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करने के अलावा अपेक्षित तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 जून 2021 को “बच्चों/किशोरों किशोरियों के लिए कोविंड परिचर्या सेवाओं के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश” तथा 18 जून 2021 को बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के ) में कोविड-19 प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए है। ये दिशा-निर्देश ओरिएंटेशन बैठकों के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए गए थे। इन प्रचालन दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर बाल कोविड परिचर्या हेतु अपेक्षित औषधियों की विस्तृत सूची दी गई है।
कोविड-19 संबंधी औषधियों संबंधी सभी मुद्दों जिनमें उनकी उपलब्धता भी शामिल है, पर कुशल निर्णय लेने के लिए संस्थागत कार्यतंत्र के रूप में अंतर विभागीय परामर्शों के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत एक औषधि समन्वयन समिति (डीसीसी) गठित की गई है।
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य औषधि नियंत्रकों को औषधियों के स्टॉक का सत्यापन करने तथा अन्य कदाचारों की जांच करने का अनुरोध किया गया है और आपात काल में प्रयोग होने वाली औषधियों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। कोविड-19 प्रबंधन में प्रयुक्त औषधियों की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग में एक कोविड औषधि प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीडीएसमसी) स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8257.88 करोड़ रूपए की निधियां जारी की गई हैं। इसके अलावा, भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण-1 को भी मंत्रिमंडल द्वारा 23,123 करोड़ रूपए के साथ (15000 करोड़ रूपए केंद्रीय घटक के रूप में तथा 8. 123 करोड़ रुपए राज्य घटक के रूप में के साथ) अनुमोदित कर दिया गया है और इसका कार्यान्वयन 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 किया जाना है। वित्त वर्ष 2021-22 में ईसीआरपी चरण-11 के तहत वर्ष 2021-22 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 1827.78 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।
इसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण, जनजातीय एवं पेरि अर्बन क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर सेवा प्रदानगी (बाल चिकित्सा परिचर्या सहित) में बढ़ोत्तरी के लिए औषधियों तथा नैदानिक सामग्रियों की खरीद के लिए सहयोग देने तथा औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखने, आईटी क्रियाकलापों के लिए सहयोग जैसे कि अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन, सभी जिलों में टेली परामर्श की सुलभता का विस्तार करने और कोविड- 19 के प्रबंधन हेतु सभी पहलुओं के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण संबंधी सहयोग शामिल हैं।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार टीकों की खरीद कर रही है तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निःशुल्क प्रदान कर रही हैं। 5 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सभी स्रोतों से लगभग कुल 48.93 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की गई है, अर्थात् भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड वैक्सीन की निःशुल्क आपूर्ति, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तथा निजी अस्पतालों द्वारा कोविड वैक्सीन की खरीद।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड उपयुक्त व्यवहार पर एक सचित्र गाइड भी जारी की है तथा कई अन्य सामग्रियां व्यापक परिचालन हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कोविड-19 प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देशों के भाग के रूप में कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समय-समय पर आदेश जारी करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर जागरूकता सृजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बाल कोविड परिचर्या सहित विभिन्न आईईसी सामग्रियां भी साझा की है। 04 अगस्त, 2021 के अनुसार, भारत में डेल्टा प्लस बेरिएट के कुल 83 मामलों की सूचना है।
सार्स-कोब-2 वायरस के वेरिएंट को मॉनिटर करने के लिए, प्रारम्भ में राष्ट्रीय बायरोलॉजी संस्थान, पुणे के माध्यम से जेनोमिक सिक्कसिंग की गई थी। इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की 10 प्रयोगशालाओं के एक सहसंघ के रूप में
दिसम्बर, 2020 में भारतीय सार्स कोब 2 जेनोमिक सहसंघ (आईएनएसएसीओजी) की स्थापना की गई। आईएनएसएसीओजी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 28 हो गई है।
प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से वेरिएंट की व्याप्तता की निगरानी करते समय, विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार पाया गया कि महामारी के प्रबंधन हेतु जन स्वास्थ्य उपाय और उपचार प्रोटोकॉल यथावत रहेंगे तथा जांच- खोज- उपचार- टीकाकरण तथा कोविड उचित व्यवहार की पंच स्तरीय कार्यनीति का फील्ड स्तर पर अनुपालन किया जाना है।

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