नई दिल्ली : अब पत्नियां अपनी पति की कमाई के बारे में RTI के जरिए पता लगा सकती है, केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत RTI के तहत अपने पति की आमदनी यानी इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है, CIC ने ये फैसला जोधपुर में सुनाया है.

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपनी पति के इनकम के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया.

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बाद में CIC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया, CIC ने डिपार्टमेंट के इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि ये जानकारी आपटीआई के तहत नहीं आती है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि तीसरे पक्ष की तरफ से ऐसी मांग अनुचित है, केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी देना करना अनिवार्य होगा.

साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है, हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को नकार दिया है कि ये जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत ये जानकारी देना गलत होगा.

ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली

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