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सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, दिल्ली कोर्ट ने बरकरार रखी सजा

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने वर्ष 2016 में एम्स में सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में सोमनाथ भारती की सजा को बरकरार रखा है, कोर्ट के इस फैसले के बाद सोमनाथ भारती को तत्काल न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमनाथ भारती दो साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी, भारती ने राऊज एवनेयु कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.

आपको बता दें कि सितंबर 2016 को सोमनाथ भारती ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर एम्स की एक चारदीवारी को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था, वहीं ऐसा करने से रोकने पर सोमनाथ और उनके समर्थकों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की थी.

इस हाथापाई में कुछ गार्ड को चोंटे भी आईं थी, कोर्ट ने विधायक को धारा 323, 353 और 147 के तहत दोषी पाया, इस पूरे मामले में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

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