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अनलॉक 1.0 गाइडलाइन: रेस्टोरेंट,मॉल,होटल, धार्मिक स्थलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

शमशाद रज़ा अंसारी

रविवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें रेस्टोरेेंट, शाॅपिंग माॅल और होटल के संचालन तथा धार्मिक स्थलों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनलाॅक 1.0 के तहत जारी की गई गाइडलाइन पर चर्चा की गयी।बैठक में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा कि फेस कवर या मास्क पहने हुए बिना लक्षण वाले कर्मचारियों व ग्राहकों आदि को थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजेशन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देते हुए लिफ्ट का कम से कम प्रयोग किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्देशों का अनुपालन में कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिष्ठान को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद में मॉल खुलने पर वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मनोरंजन कर अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। इसी प्रकार होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शहर में धार्मिक स्थलों के लिए अपर जिलाधिकारी नगर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन इसी प्रकार सभी ढाबों पर कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सहायक परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।गाइडलाइन के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से न सिर्फ हमें बचना है, बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा। छींकने, खांसने व जम्हाई लेने के दौरान रूमाल के उपयोग की आदत बनाई जाए। साथ ही प्रयोग के बाद टिश्यू पेपर आदि को डस्टबीन में ही फेंका जाए। शौचालय, वाश-बेसिन व लिफ्ट समेत पूरे परिसर की गहन सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो।

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्र ने कहा कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वाले ग्राहकों की संख्या सिटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। प्रतिष्ठान के बाहर कुल सिटिंग क्षमता सहित कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपाय लिखे हों। परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए।10 जून को ग्राहकों को सर्व करने के लिए खोलने से पहले 8 व 9 जून को रेस्टोरेंट की साफ-सफाई, सेनेटिजेशन व निर्देशों के अनुपालन की दृष्टि से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जएगा। जबकि 8, 9 व 10 जून को सभी तैयारियाँ करने के बाद 11 जून से शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे।बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर शैलेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सन्तोष कुमार वैश्य, पुलिस अधीक्षक नगर मनीष मिश्र, जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार, अन्य सम्बंधित अधिकारी, संस्थानों के प्रतिनिधि गण तथा धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया।

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