रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में आजम खान को रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खान पर आरोप है कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कि थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लम्बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी।
बता दें, इससे पहले आजम खान को 27 अक्टूबर, 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में तीन साल की सजा हो चुकी है। हालांकि, बाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने फैसले को निरस्त कर दिया था। आजम खान को इस मामले में भी राहत की आस थी,लेकिन शनिवार को कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
No Comments: