हापुड़ (यूपी) : हरित पट्टी क्षेत्र में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किये गये निर्माण पर एचपीडीए सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाई करेगा। एचपीडीए सचिव ने बताया कि हापुड – पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्र में लागू महायोजनाओं हापुड़ महायोजना – 2005, पिलखुवा महायोजना – 2021 एवं गढ़मुक्तेश्वर–बृजघाट महायोजना-2021 में दर्शित एवं एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड के नियमों के अनुसार महायोजना से बाहर लेकिन प्राधिकरण अधिसूचित विकास क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) के दोनो तरफ स्थित 60 मीटर चौड़ी हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) में प्राधिकरण जोनिंग रेग्युलेशन के नियमों के अधीन प्राधिकरण बोर्ड से दिये जाने वाली क्रियाओं की मानचित्र स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कोई भी निर्माण उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के विरूद्ध होगा, जिस पर प्राधिकरण द्वारा अधिनियमानुसार सीलबन्द / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त वर्णित हरित पट्टी में निर्माण के उद्देश्य से किसी प्रकार की भूमि का क्रय-विक्रय से पूर्व प्राधिकरण नियमों की जानकारी व निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति आवश्यक है।

देश दुनिया की अहम खबरें अब सीधे आप के स्मार्टफोन पर TheHindNews Android App

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here