नई दिल्ली : PM इमरान खान ने मंगलवार को दुष्कर्मियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन हमलों के मामलों की तेजी से सुनवाई संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है.

संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इमरान ने कानून को मंजूरी देने पर सहमति जता दी है, इस मीटिंग में कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पेश किया था, बता दें कि इस कानून को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जाहिर किया है.

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जियो टीवी के मुताबिक फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है.

इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है.’

 उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा,’ PM ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.

PM ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा, दुष्कर्म पीडि़ताएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि बंध्याकरण एक शुरुआत होगी.

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.

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